मुखबिर सूचना पर कार्रवाई: सांकरा क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण स्थल पर छापेमारी
बड़ी मात्रा में जब्ती: 108 लीटर अवैध महुआ शराब और 920 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद
मौके पर नष्ट: जंगल में छिपाए गए लाहन का सैंपल लेकर शेष लाहन को किया गया नष्ट
कानूनी कार्रवाई: छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत दो प्रकरण दर्ज
नेतृत्व और सहयोग: आबकारी उपनिरीक्षक अनिल कुमार झारिया के नेतृत्व में सांकरा आबकारी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका
महासमुंद। अवैध शराब के विरुद्ध मुखबिर सूचना के आधार पर आबकारी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आबकारी वृत्त सांकरा अंतर्गत सावित्रीपुर-भोजपुरी मार्ग से लगे जंगल एवं नाले में अलग-अलग 02 स्थानों से लावारिश अवस्था में जिसमें एक जगह जंगल से लगे नाले से अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब 58 लीटर एवं महुआ लाहन 600 किलोग्राम तथा दूसरे जगह जंगल से लगे नाले के किनारे से अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब 50 लीटर एवं महुआ लाहन 320 किलोग्राम जप्त कर मौके पर लाहन का सैंपल लेकर शेष लाहन नष्ट किया गया।
उपरोक्त 108 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब एवं 920 किग्रा. महुआ लाहन का कुल बाजार मूल्य 67600 है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2), 34(1)(च) एवं 59(क) के तहत पृथक पृथक 02 प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है तथा आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। उक्त कार्रवाई आबकारी वृत्त सांकरा के आबकारी उपनिरीक्षक अनिल कुमार झारिया के नेतृत्व में की गई, जिसमें आबकारी स्टाफ सांकरा उपस्थित थे।

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