दुर्ग। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राशनकार्ड जारी नहीं है, उन्हें भी पात्रतानुसार राशनकार्ड जारी करने हेतु आदेशित किया गया है। खाद्य नियंत्रक के अनुसार खाद्य विभाग एवं श्रम विभाग समन्वय कर राशनकार्ड जारी करने हेतु प्रयासरत् है। अतएव ऐसे सभी पंजीकृत हितग्राही जिन्हें अन्त्योदय या प्राथमिकता राशनकार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है, वे अपने स्थानीय निकाय ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर ई-श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता के छायाप्रति के साथ शीघ्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करें ताकि उन्हें राशनकार्ड जारी किया जा सके।

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