ग्रामीण बस योजना को मंजूरी, SC/ST और महिलाओं को प्राथमिकता
वाहन मालिकों को 3 वर्षों तक कर में छूट और वित्तीय सहायता
दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों और नक्सल प्रभावितों के लिए किराए में राहत
नवा रायपुर में NIELIT सेंटर से युवाओं को मिलेगा तकनीकी शिक्षा का लाभ
‘कृषक उन्नति योजना’ में अब बटाईदार, रेगहा और डुबान प्रभावित किसान भी शामिल
धान और बीज का उपार्जन सहकारी समितियों से ही अनिवार्य
राज्य सरकार का जोर—ग्रामीण सशक्तिकरण, डिजिटल दक्षता और समावेशी विकास पर
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय स्थित महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित से जुड़े अनेक अहम निर्णय लिए गए। इनमें परिवहन, तकनीकी शिक्षा, कृषि और शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना को मंजूरी
राज्य सरकार ने सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है।
- योजना के तहत 18 से 42 सीटों वाले हल्के और मध्यम वाहनों को परमिट और अन्य रियायतें दी जाएंगी।
- SC/ST, OBC, महिलाएं, नक्सल प्रभावित आवेदकों को प्राथमिकता।
- चयन निविदा प्रक्रिया से होगा।
- ग्रामीण मार्गों पर 3 वर्षों तक मासिक कर में पूर्ण छूट मिलेगी।
- वाहन स्वामियों को प्रति किमी 26/24/22 रुपए की वित्तीय सहायता (पहले से तीसरे वर्ष तक) दी जाएगी।
- दिव्यांगजन, 80+ वरिष्ठ नागरिक, AIDS पीड़ित यात्रियों को पूरी छूट, नक्सल प्रभावितों को आधा किराया देना होगा।
NIELIT सेंटर की स्थापना को हरी झंडी
राज्य में तकनीकी शिक्षा और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने हेतु नवा रायपुर अटल नगर में NIELIT (National Institute of Electronics and Information Technology) के लिए 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की गई।
इस सेंटर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे।
‘कृषक उन्नति योजना’ का दायरा बढ़ा
अब रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसान भी कृषक उन्नति योजना के पात्र होंगे।
- इन किसानों को भी खरीफ उपार्जन की स्थिति में आदान सहायता राशि दी जाएगी।
- धान/बीज का उपार्जन सहकारी समितियों या राज्य बीज निगम के माध्यम से किया गया होना अनिवार्य।

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