June 27, 2025

CHHATTISGARH TIME

ज़रा हटकर, एक नई दृष्टिकोण से देश और दुनिया की सबसे स्वच्छ खबरें

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 अंतर्गत की गई जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की कार्यवाही

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 अंतर्गत की गई जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की कार्यवाही

कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में जिला पंचायत सीटों का आरक्षण तय

जिला पंचायत दुर्ग के 12 क्षेत्रों और जनपद पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण घोषित

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और महिला आरक्षण की प्रक्रिया पूरी

       दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत दुर्ग के सभा कक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 अंतर्गत जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की कार्यवाही की गई। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 30/धारा-129 ड़ के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत दुर्ग के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्ग हेतु महिला/मुक्त, आरक्षण अवधारित किया है। जिला पंचायत के 12 सदस्यों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। जिसके अनुसार क्षेत्र क्रमांक 01 अनारक्षित मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 02 ओबीसी मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 03 एससी मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 04 एससी महिला, क्षेत्र क्रमांक 05 अनारक्षित मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 06 ओबीसी महिला, क्षेत्र क्रमांक 07 अनारक्षित महिला, क्षेत्र क्रमांक 08 ओबीसी महिला, क्षेत्र क्रमांक 09 अनारक्षित मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 10 अनारक्षित महिला, क्षेत्र क्रमांक 11 अनुसूचित जनजाति महिला एवं क्षेत्र क्रमांक 12 अनारक्षित महिला हेतु सीटों का आरक्षण किया गया है। इसी प्रकार कलेक्टर सुश्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच/अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही की है। जिसके अनुसार जनपद पंचायत दुर्ग में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित प्रवर्ग अपिव (महिला), जनपद पंचायत धमधा हेतु अनारक्षित प्रवर्ग (मुक्त) तथा जनपद पंचायत पाटन हेतु अनारक्षित प्रवर्ग (महिला) अनारक्षित किया गया है।

 

 

 

 

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन के अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिभूति राशि के संबंध में निर्देश

       दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचनों के अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिभूति (निक्षेप) राशि के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गए है। जिसके अनुसार नगरपालिका (नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत) निर्वाचन के अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वह पहले नियम 26 के अनुसार प्रतिभूति (निक्षेप) की निर्धारित राशि जमा कराए। छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियमों में संशोधन किया गया है। प्रतिभूति (निक्षेप) राशि के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी संदर्भित निर्देश को अधिक्रमित करते हुए निर्देशित किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से नाम निर्देशित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसने नियम 25 के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष या तो अपने नामनिर्देशन पत्र के प्रस्तुतिकरण के समय या उसके पूर्व, निर्धारित राशि नगद रूप में जमा न कर दी हो या जमा न करवा दिया हो। ज्ञात हो कि पार्षद की सीट के लिए नगर पंचायत हेतु 1000 रूपये, नगरपालिका हेत 3000 रूपये व नगरपालिक निगम हेतु  5000 रूपये की धनराशि देय होगी। इसी प्रकार नगर पंचायत के अध्यक्ष की सीट के लिए, 10,000 रूपये, नगरपालिका के अध्यक्ष की सीट के लिए 15,000 रूपये तथा नगरपालिक निगम के महापौर की सीट के लिए 20,000 रूपये की धनराशि देय होगी। परन्तु जहां कोई अभ्यर्थी, महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, वहां उसे इस नियम के अधीन उपरोक्त विहित धनराशि का केवल आधा भाग निक्षेप करना आवश्यक है। जहां किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र से किसी एक ही स्थान हेतु निर्वाचन के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया हो, वहां उससे उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यह राशि रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास नगद जमा कराई जा सकती है या उसके पूर्व किसी भी शासकीय कोषालय या उप कोषालय में शीर्ष 8443-सिविल जमा राशियां 800 अन्य जमा नगरपालिका चुनाव हेतु प्रतिभूति (निक्षेप) की राशि चालान से जमा की जा सकती है और जमा कराये गये प्रतिभूति राशि की रसीद/चालान की प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जानी होगी। जिले के सभी रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश की प्रति उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने कहा गया है।

 

 

 

दुर्ग नगरपालिका के आम/उप निर्वाचन 2024 के संचालन हेतु प्रेक्षक नियुक्त
 
       दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 12 क के प्रयोजन हेतु नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के आम/उप निर्वाचन 2024 के संचालन के प्रेक्षण हेतु अधिकारियों को जिलों के नगरपालिकाओं के लिए व्यय प्रेक्षक के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। जिसके अनुसार दुर्ग जिले की नगरपालिका (नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के लिए संयुक्त संचालक (वित्त) संचालनालय तकनीकी शिक्षा नवा रायपुर श्री महेश कुमार साटिया (मो.न. 9179824700) को व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।