June 27, 2025

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जनदर्शन में अपर कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं

जनदर्शन में अपर कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं

जनदर्शन में प्राप्त हुए 65 आवेदन

       दुर्ग। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रति सोमवार को आयोजित होने वाले कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देश पर अपर कलेक्टर श्री गोकुल रावटे ने जिले के विभिन्न स्थानों से आवेदन लेकर कलेक्टोरेट पहंुचें लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही करने के लिए आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में आज 65 आवेदन प्राप्त हुए।

       ढौर निवासीयों ने एसीसी सिमेंट मैनेजमेंट के द्वारा नाला में एक पूल बांध दिया गया है। जिससे किसानों का फसल खराब होने की संभावना है। एसीसी को बार-बार निवेदन करने पर भी उनके द्वारा तोड़ा नहीं जा रहा है। इस पर अपर कलेक्टर ने ग्रामवासियों को उचित कार्यवाही का अश्वासन दिया।

       थनौद निवासी ने बताया कि पिछले 2 वर्ष पूर्व से कचरा लाकर उनको जला दिया जाता है जिससे वायु प्रदुषण से बिमारी फैलने की आशंका को लेकर आवेदक जनदर्शन पहुंचा। इस पर अपर कलेक्टर ने सीइओ जनपद पंचायत को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है।

 

 

प्रधानमंत्री आवास योजना-(ग्रामीण) –

हितग्राहियों के पात्रता परीक्षण के संबंध में विशेष ग्राम सभा

       दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत लंबित 18 लाख आवास स्वीकृति हेतु प्रथम मंत्रीपरिषद की बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार 18 लाख प्रधानमंत्री आवास हेतु स्वीकृती प्रदाय की गई है। जिले के सभी जनपदों में पात्र हितग्राहियों की सूची अनुसार आवास स्वीकृत कर समय-सीमा में पूर्ण किया जायेगा। शासन के निर्देश कि परिपालन में योजनांतर्गत जिले में आवास प्लस सूची के 8 लाख 19 हजार 999 हितग्राहियों का पात्रता परीक्षण किया जाना है। इसके लिए ग्राम पंचायत में 03 जनवरी से 5 जनवरी 2024 तक विशेष ग्राम सभा आयोजित किया जायेगा। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवास साफ्ट पोर्टल में जनपद पंचायत के लॉगिन आईडी पर सर्वेक्षित परिवारों की सूची उपलब्ध है। राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आवास साफ्ट की सूची में से विशेष ग्रामसभा की बैठक में योजनांतर्गत आवास स्वीकृत करने के लिए हितग्राहियों की पात्रता की निर्धारण किया जाना है।

       विशेष ग्रामसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस सूची में शामिल परिवारों में से ही संबंधित हितग्राही का पात्रता परीक्षण किया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप ग्रामसभा में कार्यवाही सम्पन्न होगा। जिले के जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/ पाटन के जनपद सी.ई.ओ. को अधीन ग्राम पंचायतों में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों का पालन करते हुए निर्धारित तिथि में विशेष ग्रामसभा का आयोजन कर ग्रामसभा में पात्रता परीक्षण पश्चात् हितग्राहियों की ग्राम पंचायतवार पात्रता सूची जनपद पंचायत स्तर पर संधारित करने कहा गया है। साथ ही जनपद पंचायत अंतर्गत आयोजित ग्रामसभा में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग (पंचायत शाखा ) को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

 

 

नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने पर संस्थाओं पर लगा 20-20 हजार रूपए का अर्थदण्ड एवं संस्था का संचालन किया बंद

       दुर्ग। कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने श्रीमन डायग्नोस्टिक सेंटर पावर हाउस भिलाई, डॉ. रीता चाबा क्लीनिक पावर हाउस भिलाई, साई मेडिकल स्टोर्स डॉ ज्ञानेश मिश्रा न्यू बसंत टॉकिज के पास सुपेला भिलाई एवं एस.बी.एस. हॉस्पिटल विजय कॉम्प्लेक्स केम्प-02 पावर हाउस भिलाई सहित चार संस्थाओं के संचालकों को नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करते पाये जाने पर नर्सिंग होम एक्ट की धारा 12 (क) (1) के तहत 20-20 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। साथ ही उन्होंने लायसेंस प्राप्त होने तक उक्त चारों संस्थाओं का संचालन बंद रखना निर्देशित किया है।

       ज्ञात हो कि प्रावधानों के परिपालन हेतु गठित जॉंच दल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें निरीक्षण के दौरान एस.बी.एस. हॉस्पिटल में मेडिकल डॉयरेक्टर की उपलब्धता नही पाई गयी एवं उससे संबंधित दस्तावेज संस्था संचालक द्वारा जांच दल को उपलब्ध नहीं कराया गया। चिकित्सकीय संस्थान में केवल 01 एम.बी.बी.एस. डॉक्टर की नियुक्ती पाई गयी, जबकि 20 बेड हॉस्पिटल संचालन हेतु मानक रूप से 3 एम.बी.बी.एस. डॉक्टर अनिवार्य है। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा जारी संबंधित संस्था को अनुज्ञप्ति लायसेंस की वैधता समाप्त होना पाया गया, अस्पताल परिसर में उपलब्ध फार्मेसी में फार्मासिस्ट का आभाव पाया गया, एक्स-रे टेक्नीशियन नहीं पाया गया, महिला एवं पुरूष मरीजों के लिए पृथक-पृथक वाशरूम नहीं पाया गया, आई.सी.यू. में कार्यरत स्टॉफ एवं अस्पताल में कार्यरत अन्य स्टाफ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप नहीं पाये गये। इसी प्रकार डॉ. रीता चाबा क्लीनिक पावर हाउस भिलाई, श्री साई मेडिकल स्टोर्स एवं श्रीमन डायग्नोस्टिक सेंटर लैब अंतर्गत डॉ सुमन राव क्लीनिक सहित तीनों संस्थाओं का संचालन बिना नर्सिंग होम एक्ट लायसेंस के किया जाना पाया गया, जो कि नर्सिंग होम एक्ट 2010 व 2013 का उल्लंघन है। दण्डित जुर्माना राशि नोटिस जारी हाने के 5 दिन के भीतर ’’सुपरवाईजरी अथॉरिटी सी.जी. नर्सिंग होम एक्ट डिस्ट्रिक्ट दुर्ग’’ नाम पर बैंक ड्रॉफ्ट बनवाकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में जमा करने निर्देशित किया गया है। साथ ही लायसेंस प्राप्त होने तक चारों संस्थाओं का संचालन बंद रखना निर्देशित किया गया है।