
छत्तीसगढ़ में 8.46 लाख आवास स्वीकृत, छूटे हुए नाम भी होंगे शामिल
पात्रता में बदलाव: टू-व्हीलर, नाव, रेफ्रीजरेटर वालों को भी मिलेगा आवास
आय सीमा बढ़ी, अब 15,000 रुपये तक कमाने वाले भी उठा सकेंगे लाभ
रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 सितंबर को “आवास प्लस 2024” एप्लिकेशन लॉन्च किया जाएगा, जिससे देशभर में आवासहीन लोगों की मदद की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को घर मुहैया कराना है जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में आवास स्वीकृति और सूची पूर्णता
भारत सरकार द्वारा अब तक छत्तीसगढ़ राज्य में 8 लाख 46 हजार 931 आवास स्वीकृत किए गए हैं। यह संख्या 2011 के आवासहीनों की सूची के अंतर्गत आती है, जिसे “परमानेंट वेटिंग लिस्ट” कहा जाता है। इस सूची के पूर्ण होने के बाद अब राज्य में लगभग सभी आवासहीन लोगों को घर प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
आवास प्लस सूची से छूटे लोगों का नामांकन
बहुत से गांवों में ऐसा माना जा रहा था कि कुछ लोग अभी भी इस सूची से वंचित हैं। “आवास प्लस” सूची में ऐसे छूटे हुए लोगों के नाम अब 15 सितंबर के बाद से जोड़े जा सकेंगे, जिससे वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें। यह उन लोगों के लिए एक विशेष अवसर है जिनका नाम किसी कारणवश पहले शामिल नहीं हो सका।
पात्रता में विस्तार
इस नई योजना में पात्रता के मानदंडों में भी सुधार किया गया है। अब ऐसे लोग जिनके पास टू-व्हीलर, मछली पकड़ने की नाव, रेफ्रीजरेटर, या लैंडलाइन फोन है, वे भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, जिनकी मासिक आय पहले 10 हजार रुपये थी, अब 15 हजार रुपये तक आय वाले लोग भी इस योजना में शामिल हो सकेंगे।
भूमि के आधार पर पात्रता
भूमि के आधार पर पात्रता में भी संशोधन किया गया है। अब जिन लोगों के पास ढाई एकड़ सिंचित भूमि या पांच एकड़ असिंचित भूमि है, वे भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इस नए अपडेट के साथ, सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करना और गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
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