June 28, 2025

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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर किया आभार व्यक्त

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर किया आभार व्यक्त

मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में स्वीप कार्यक्रम की भूमिका अहम

       दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले में शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न मतदान संपन्न होने पर मतदान कार्य संपन्न कराने वाले सभी अधिकारियों-कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों सहित जिले के नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में स्वीप कार्यक्रम की अहम भूमिका रही है। जहां पिछले लोकसभा चुनाव में 71.68 प्रतिशत मतदान हुआ था, वहीं वर्तमान लोकसभा चुनाव में 73.68 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान में लगभग 2 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।  उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मतदान कराने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिन्होंने पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ सुचारू रूप से मतदान संपन्न कराने में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का भली-भांति निर्वहन किया, वहीं सुरक्षा कर्मियों द्वारा भी सुरक्षा जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया गया। भीषण गर्मी होने के बावजूद जिले के नागरिकों ने पूरे सहयोग के साथ निर्वाचन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लेकर मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की। नए मतदाताओं ने भी पहले बार मताधिकार का प्रयोग करने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं महिलाओं की सक्रिय सहभागिता रही। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों ने भी उत्साह से मतदान किया।

        जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री चौधरी ने मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने सभी तरह के समाचारों का पर्याप्त कव्हरेज करते हुए लोगों को अवगत कराया। स्काउट-गाईड, एनसीसी एवं एनएसएस के छात्रों द्वारा मतदान सहभागिता निभाई, जो सराहनीय रहा। मतदान दलों को लाने-ले जाने के अन्य कार्यों में लगे वाहन चालकों के सहयोग के बिना यह निर्वाचन कार्य भली-भांति संपादित नहीं हो पाता, वाहन चालकों के पूर्ण समर्पण एवं कर्तव्यनिष्ठ होने के फलस्वरूप यह कार्य संपादित हुआ है, इसके लिए सभी वाहन चालक बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा स्वसहायता समूह, चेंबर ऑफ कॉमर्स, चिकित्सीय संस्थानों, सामाजिक संगठनों सहित अन्य सभी संस्थाओं ने अपनी भूमिका अदा की है और उनका कार्य सराहनीय रहा है, ये सभी बधाई के पात्र हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री चौधरी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बधाई दी है।

 

 

 

 

लोकसभा निर्वाचन 2024: स्ट्रांग रूम को किया गया सील

मतगणना दिवस तक केन्द्रीय सशस्त्र बल चौबीसो घंटे स्ट्रांग रूम की करेगी निगरानी

       दुर्ग। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत लोकसभा क्षेत्र दुर्ग 07 में 7 मई 2024 को तीसरे चरण का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मतदान सफलता के पश्चात् ई.व्ही.एम. मशीन एवं व्ही.व्ही.-पैट को श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई में बने स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए है। साथ ही सीसी टीवी कैमरों के माध्यम से ईवीएम मशीनों पर निगरानी रखी जा रही है। केन्द्रीय सशस्त्र बल चौबीसो घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी करेंगे। मतगणना दिवस तक स्ट्रॉग रूम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्पेशल फोर्स की निगरानी में ही रखा जाएगा। सामान्य ऑब्जर्वर श्री श्रीकेश लथकर (आईएएस) व श्री एस.बी. शेट्टेनवर (आईएएस) व कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी व प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आज सुबह करीब 6 बजे स्ट्रांग रूम को सील किया गया है। इस दौरान एडीएम श्री अरविंद एक्का, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री बजरंग दुबे, अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, एसडीएम धमधा श्री सोनल डेविड, एसडीएम दुर्ग श्री मुकेश रावटे, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश मिरी, डिप्टी कलेक्टर श्री दीपक निकुंज, श्री उत्तम ध्रुव, श्री पंचभाई गुरूदत्त एवं अन्य अधिकारी अधिकारीगण मौजूद थे।

 

 

 

बाल विवाह सामाजिक अभिशाप

       दुर्ग। अक्षय तृतीया के अवसर पर शहरी व ग्रामीण स्तर पर अधिकतर भ्रांतियों के चलते बाल विवाह संपन्न कराया जाता है। जिले में बाल विवाह को पूर्णरूप से प्रतिबंधित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति, चाईल्ड लाईन की संयुक्त टीम गठित की गयी है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित करता है। 21 वर्ष से कम आयु का पुरूष यदि 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका से विवाह करता है तो उसे 02 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 01 लाख रूपए तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा उसकी सहायता करता है, उन्हें दण्डित किया जा सकता है तथा कोई व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा अथवा जानबूझकर उसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मिलित होता है तो उसे भी दण्डित किया जा सकता है। किसी महिला को कारावास का दण्ड नहीं दिया जा सकता है। बाल विवाह करना सामाजिक बुराई एवं कानूनन अपराध है एवं बाल विवाह के दुष्परिणामों से आम जनता को जागरूक किये जाने तथा किसी भी व्यक्ति को बाल विवाह की जानकारी होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग (फोन नं.- 0788-2213363, 2323704) चाईल्ड हेल्प लाईन (1098), परियोजना कार्यालय, पुलिस विभाग (112, 100) महिला हेल्पलाईन (181) वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति में संपर्क कर सकते है।