
दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में 02 मई 2024 को गश्त के दौरान आबकारी विभाग द्वारा श्याम पेट्रोल पम्प के सामने धमधा दुर्ग रोड, थाना-मोहन नगर में अवैध शराब के परिवहन, विक्रय एवं धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर आरोपी दर्शन देवराज, आत्मज मेहताबू देवराज उम्र 48 वर्ष, जाति – देवार, निवासी – सिकोलाभाठा थाना मोहन नगर दुर्ग के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी में 40 नग पाव देशी मदिरा मसाला 7.2 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला, जिसका बाजार मूल्य 4400 रूपये है, जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आबकारी उप निरीक्षक भुनेश्वर सिंह सेंगर द्वारा विवेचना में लिया गया।
जिले में अवैध मदिरा के विक्रय, धारण एवं परिवहन के नियंत्रण हेतु आम नागरिकों की सहभागिता के लिए टेलीफोन शिकायत नम्बर उपलब्ध करायी गई है, जिसके अन्तर्गत आबकारी विभाग दुर्ग के कार्यालयीन टेलीफोन नम्बर 0788-2325836 पर 24Û7 घण्टे सम्पर्क किया जा सकता है तथा अपने आस-पास के क्षेत्रों में अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन एवं धारण करने वाले आरोपियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। उक्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक भुनेश्वर सेंगर, हरीश पटेल, आबकारी मुख्य आरक्षक दयालाल गोटे, प्रहलाद सिंह राजपूत का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
More Stories
छत्तीसगढ़ में रेल क्रांति : 47 हजार करोड़ रूपए की रेल विकास परियोजनाएं प्रगति पर
रथयात्रा महोत्सव में शामिल हुए राज्यपाल रमेन डेका,मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हुए शामिल:छेरापहरा की रस्म अदायगी कर मांगा प्रदेशवासियों के लिए आशीर्वाद
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर 5 दिवसीय नि:शुल्क योग प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन