October 16, 2026

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कलेक्टर को गलत प्रतिवेदन भेजने के मामले में तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी निलंबित

कलेक्टर को गलत प्रतिवेदन भेजने के मामले में तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी निलंबित

       कवर्धा, रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शासकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरतने के मामले में तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से 16 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया गया है।

       जारी आदेश के अनुसार, तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी पर राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान शिकायतों के निराकरण में गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आरोप है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा गंभीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई।

       शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।

       निलंबन अवधि के दौरान प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का मुख्यालय जिला कवर्धा निर्धारित किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि निलंबन अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रखेंगे।

       यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवर सचिव धनंजय नेताम द्वारा जारी किया गया है।