June 27, 2025

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सुशासन तिहार के अंतिम दिन बोरी में हुआ समाधान शिविर का आयोजन

सुशासन तिहार के अंतिम दिन बोरी में हुआ समाधान शिविर का आयोजन

रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में महिलाओं का सम्मान

       दुर्ग। सुशासन तिहार के समापन पर शुक्रवार को ग्राम पंचायत बोरी स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में धमधा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले 12 ग्रामों से सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। शिविर के विशेष आकर्षण के रूप में रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। समाधान शिविर में कुल 1475 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1428 मांग संबंधी और 47 शिकायतें थीं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 827, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 115, ऊर्जा विभाग को 85, खाद्य विभाग को 91, श्रम विभाग को 65 और स्कूल शिक्षा विभाग को 26 आवेदन प्राप्त हुए।

       शिविर के दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा एक हितग्राही को व्हीलचेयर प्रदान की गई, जबकि विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र नागरिकों को राशन कार्ड, पेंशन, जॉब कार्ड प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया गया। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया और कुछ प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। ग्रामीणों में शिविर को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। अंतिम दिन होने के कारण बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस अवसर पर एसडीएम सोनल डेविड, जनपद सीईओ किरण कौशिक, जनपद पंचायत अध्यक्ष लोमन साहू, उपाध्यक्ष श्रीमती प्रीति देवांगन, सरपंच टेकेश्वर देशमुख, सचिव डामन जोशी, तेलघानी बोर्ड अध्यक्ष जितेन्द्र साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों ने सक्रियता से भाग लेते हुए आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना।

 

 

 

मकान मालिकों को किरायेदार की पूर्ण विवरण थाना प्रभारियों को देने के निर्देश
       दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने दुर्ग, भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरोदा, कुम्हारी, जामुल व निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों के निवासियों की सुरक्षा, शांति एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालिक तौर पर मकान मालिकों एवं प्रतिष्ठानों के द्वारा किराये पर भवन देने व मकान लेने के पूर्व तथा पूर्व से ही किराएदार के रूप में रह रहे व्यक्तियों का पूर्ण विवरण निकटतम थाना प्रभारियों को देने कहा है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दुर्ग, भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरोदा, कुम्हारी, जामुल व निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों के लिए पारित आदेश के अनुसार सभी मकान मालिकों के लिए किराएदारों की सूचना देना अनिवार्य है। कोई भी मकान मालिक उस समय तक अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर नहीं देंगे, जब तक किराएदार का पूर्ण विवरण संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देंते। संबंधित थाना प्रभारी को जानकारी दिये बगैर कोई व्यक्ति/प्रतिष्ठान भवन किराए पर दे या ले नहीं सकेगा। आदेश जारी दिनांक के पूर्व से ही जो व्यक्ति किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं, उनके मकान मालिक भी थाना प्रभारी को किराएदारों के संबंध में तत्काल सूचित करेंगे। किसी भी व्यक्ति को वैध पहचान पत्र के बिना आवास किराये पर न दिया जाए। सभी किराएदार का नाम, पता, मोबाईल नंबर, पहचान क्रमांक सभी मकान मालिक अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे तथा संबंधित थाना प्रभारी को दी गई सूचना में इसका उल्लेख अनिवार्यतः करेंगे। किराएदार द्वारा अथवा उनके यहां पर किसी भी आगन्तुक द्वारा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाना/चौकी में देंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा। जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी दिनांक 9 मई 2025 से 02 माह की अवधि के लिए अथवा इसे निरस्त किए जाने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावशाली होगा।  

दावा आपत्ति 17 जून तक आमंत्रित

दुर्ग।
जिला पंचायत दुर्ग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अंतर्गत जिला / विकासखण्ड स्तर पर कुल रिक्त 02 संविदा पदों क्षेत्रीय समन्वयक एवं लेखा सह एम.आई.एस. की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी कर निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड़ों के अनुसार अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से 26 मार्च 2025 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदनों का सारणीकरण उपरांत 28 मई 2025 को जिला स्तरीय चयन सीमिति के परीक्षण/अनुमोदन पश्चात प्रारंभिक सूची पात्र एवं अपात्र का निर्धारण करते हुए, दावा आपत्ति आहूत की गई है। अतएवं समस्त अभ्यर्थी उक्त पद हेतु जारी प्रारंभिक सूची एवं सूचना पटल का अवलोकन कर 2 से 17 जून 2025 तक (कार्यालयीन दिवस एवं समय में) एनआरएलएम शाखा उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक/ ई-मेल आई.डी. dmmudurg@gmail.com  से दावा आपत्ति निर्धारित प्रारूप में निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं। दावा आपत्ति हेतु आवेदन का प्रारूप तथा विस्तृत विवरण जिले की वेब साईट www.durg.gov.in पर जाकर डाउनलोड करके देखा जा सकता है। इसके अलावा कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग के सूचना पटल पर भी उक्त सूची का अवलोकन किया जा सकता है।

 
जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक 02 जून को

दुर्ग।
जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक 02 जून 2025 को दोपहर 02 बजे जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के कार्यों की समीक्षा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के कार्यों की समीक्षा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के कार्यों की समीक्षा, लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग के कार्यों की समीक्षा, खाद्य विभाग की समीक्षा, जिला खेल विभाग के कार्यों की समीक्षा और अन्य विषय पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में संबंधित विभाग के प्रमुखों को उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।

 
युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया हेतु तिथि निर्धारित

दुर्ग।
युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के तहत अतिशेष हुए सहायक शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता के काउन्सलिंग की समय-सारिणी निर्धारित कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा से मिली जानकारी अनुसार कांउसलिंग 2 जून 2025 को प्रातः 9 से दोपहर 01 बजे तक जे.आर.डी.शास.बहु.उ.मा.वि. दुर्ग में प्रधानपाठक एवं सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला तथा उसी दिन दोपहर 2 से सायं 5 बजे तक प्रधानपाठक एवं शिक्षक, पूर्व माध्य.शाला का काउंसलिंग होगा। इसी प्रकार 03 जून 2025 को प्रातः 9 बजे से दोपहर 01 बजे तक जे.आर.डी.शास.बहु.उ.मा.वि. दुर्ग में व्याख्याता, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। 

मुख्य सड़क मार्ग से मिलने वाली ग्रामीण सड़कों पर बनायी जाए स्पीड ब्रेकर

सड़कों पर बैठने वाली मवेशियों के मालिकों की पहचान किया जाए

यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों का लायसेंस निलंबित किया जाए

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न

       दुर्ग। जिले में यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम हेतु आवश्यक व्यवस्था के संबंध में आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल भी शामिल हुए। कलेक्टर सिंह ने कहा कि जिले में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने सहित सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, प्रभावी उपाय किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य सड़क मार्ग से मिलने वाली ग्रामीण सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनायी जाए। कलेक्टर ने इस संबंध में पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई एवं सीएमजीएसवाई के अधिकारियों को संबंधित सड़कों पर स्पीड ब्रेकर निर्माण उपरान्त इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक में सड़कों पर मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मवेशी मालिकों को चिन्हांकित कर उन्हें खुले में मवेशी नहीं छोड़ने की समझाईश दी जाए। सड़कों पर मवेशी पाये जाने पर मालिकों के विरूद्ध नियमतः कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर सिंह ने कहा कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों का लायसेंस निलंबित किया जाए। साथ ही लायसेंस निलंबन तिथि व अवधि की जानकारी रखी जाए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य सड़कों पर चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट्स पर सुधारात्मक कार्य की जानकारी ली। साथ ही जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में यातायात जागरूकता बढ़ाने तथा नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं। दुर्घटना से बचने के लिए दुपहियां वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाने व कार चालकों को शीट बेल्ट लगाने अवगत करायी जाए। साथ ही इस संबंध में समय-समय पर जांच भी किया जाए। बैठक में जिले की सड़कों में यातायात सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए विभिन्न सुझावों पर विचार विमर्श कर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये गये। कलेक्टर ने जिले में घटित हिट एण्ड रन सड़क दुर्घटना के प्रकरण भी बैठक के एजेण्डा में शामिल करने पर जोर दिया। ताकि पीड़ित/गंभीर/घायल/मृतक के कानूनी प्रतिनिधि की मुआवजा राशि हेतु दावा निपटान प्रक्रियाओं को शीघ्र निपटायी जा सकें।

       वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अग्रवाल ने जिले के संभावित दुर्घटना क्षेत्रों को चिन्हांकित कर सड़क सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिये। उन्होंने सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गाे को सहायक सड़कों से जोड़ने वाले पॉइंट पर गति अवरोधक रम्बल्ड स्ट्रिप बनाने को कहा। इस हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को चिन्हांकित स्थानों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा। बैठक में नगर निगम दुर्ग के आयुक्त सुमीत अग्रवाल, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त डी. राजपूत, नगर निगम रिसाली की आयुक्त सुश्री मोनिका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती लता उर्वशा, हरवंश सिंह मिरी, डिप्टी कलेक्टर लवकेश ध्रुव एवं महेश राजपूत, आरटीओ एस.एल. लकड़ा, ट्रेफिक डीएसपी सहित लोक निर्माण विभाग, एन.एच.ए.आई., बीएसपी, विद्युत, स्वास्थ्य एवं संबंधित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।